जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

🗂️ विषय / Category: पंजाब / Punjab 📹 Full Video / पूरा वीडियो 📅 September 1, 2026

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (दंड प्रक्रिया

मोगा: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में काफी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू आदि वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसा करना कोटपा नियमों का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी स्थान पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते। आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा युवाओं और स्कूलों/कॉलेजों के विद्यार्थियों को इस बुरी लत से बचाने के लिए हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने स्कूल/कॉलेज जाने वाले युवाओं और नाबालिगों से अपील की कि वे इन चीजों का शिकार न बनें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा कोटपा, एफ.एस.एस.ए.आई., ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी।ये आदेश 20 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

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