पुलिस कार्रवाई के बाद नदी में छलांग लगाने का आरोप
कपूरथला की अतिरिक्त सेशन जज अदालत ने चर्चित ढिल्लो ब्रदर्स सुसाइड केस में तीन पुलिस अधिकारियों को केस से डिस्चार्ज कर दिया है। अतिरिक्त सेशन जज गुरमीत टिवाना ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता।
डिस्चार्ज होने वालों में जालंधर के थाना डिवीजन नंबर-1 के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर शामिल हैं। तीनों के खिलाफ थाना तलवंडी चौधरियां में FIR नंबर 52 दर्ज की गई थी।मामला 16 अगस्त 2023 की पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। आरोप था कि मानवजीत सिंह ढिल्लों पुलिस कार्रवाई और कथित मारपीट से मानसिक रूप से परेशान थे। इसके अगले दिन मानवजीत और उनके छोटे भाई जश्नबीर सिंह ढिल्लों ने गोइंदवाल पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी थी।
जश्नबीर का शव 2 सितंबर 2023 को ब्यास नदी के किनारे मंड क्षेत्र में मिला था। इसके बाद 3 सितंबर को FIR दर्ज कर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा 306, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर कथित प्रताड़ना का आरोप लगाया था। अदालत ने अब रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर तीनों अधिकारियों को डिस्चार्ज कर दिया है।