जालंधर में पटाखा बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस, 29 अक्टूबर को होगा ड्रॉ

📍 स्थान / Location: जालंधर डिप्टी कमिश्नर 🗂️ विषय / Category: पंजाब / Punjab 📹 Full Video / पूरा वीडियो 📅 October 20, 2026 🌐 GPS: जालंधर

21 से 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन, केवल जिला जालंधर के निवासी होंगे पात्र

जालंधर में दीपावली के मद्देनज़र पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने बताया कि ये लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक जिला जालंधर के निवासी होने चाहिए और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि पटाखों की अस्थायी दुकानें गांव राउवाली, पठानकोट रोड, जिला जालंधर में निर्धारित स्थान पर लगाई जाएंगी। आवेदन डिप्टी कमिश्नर जालंधर के अधीन सेवा केंद्रों के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन किया जा सकेगा।
आवेदकों को आवेदन के साथ स्व-घोषणा पत्र, दो पासपोर्ट आकार की फोटो और आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अमनिंदर कौर ने बताया कि लाइसेंसों का ड्रॉ 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री संबंधी आदेशों में कोई संशोधन या बदलाव किया जाता है तो उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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