अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्रीमती पल्लवी मिश्रा, आई.ए.एस. ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में SIR नोटिसों की सुनवाई संबंधी प्रबंधों का लिया जायजा

📍 स्थान / Location: Amritsar 🗂️ विषय / Category: पंजाब / Punjab 📹 Full Video / पूरा वीडियो 📅 August 27, 2026 🌐 GPS: Amritsar

अमृतसर: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी किए गए नोटिसों की सुनवाई के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), अमृतसर, श्रीमती पल्लवी मिश्रा, आई.ए.एस. ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में निर्धारित सुनवाई स्थल का दौरा किया।

इस अवसर पर उनके साथ श्रीमती इनायत, ई.आर.ओ.-15 अमृतसर नॉर्थ-कम-अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, अमृतसर विकास अथॉरिटी और श्री राजिंदर सिंह, चुनाव तहसीलदार, अमृतसर भी मौजूद थे।

दौरे के दौरान श्रीमती मिश्रा ने नोटिसों की सुनवाई के लिए किए गए प्रबंधों का विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से सुनवाई प्रक्रिया, मतदाताओं की आमद, दस्तावेजों की जांच तथा रिकॉर्ड के रख-रखाव संबंधी जानकारी प्राप्त की।

नोटिसों की सुनवाई के लिए पहुंचने वाले मतदाताओं की सुविधा हेतु अलग-अलग काउंटर, सहायता डेस्क, बैठने की व्यवस्था, पीने के लिए साफ पानी, साफ-सफाई और प्रतीक्षा करने के लिए उचित स्थान के प्रबंध किए गए थे। सुनवाई स्थल पर मतदाताओं की सुविधा के लिए एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी की गई थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता की बात ध्यानपूर्वक सुनी जाए और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज किया जाए।

सुनवाई प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण मतदाताओं को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। सुनवाई स्थल पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और मतदाताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान करने में सहायता मिली। मतदाताओं ने प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों और सुचारू ऑनलाइन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।

श्रीमती मिश्रा ने कहा कि SIR प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए नोटिसों की सुनवाई एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम उचित जांच तथा निर्धारित प्रक्रिया के बिना प्रभावित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी प्रबंध भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

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