चमड़ा मोड़ में सड़क धंसने से एनएच-154 पर मार्ग क्षतिग्रस्त, भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित
पधर। राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर उरला के समीप चमड़ा मोड़ में 22 अगस्त की रात सड़क धंसने और भारी भूस्खलन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उक्त क्षतिग्रस्त हिस्से पर भारी वाहनों और हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है।
उपमंडल दंडाधिकारी पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि 23 अगस्त को उन्होंने NHAI के साइट इंजीनियर के साथ मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़क का शेष हिस्सा भारी वाहनों एवं हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही जारी रहने से दुर्घटना अथवा किसी अन्य अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि सड़क की बहाली का कार्य सुचारू एवं सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए भी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। प्रतिबंधित वाहनों के लिए घटासनी–झटिंगरी–डायनापार्क –पधर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्धारित किया गया है।
एसडीएम ने वाहन चालकों एवं आम जनता से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने तथा क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर जाने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।